जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित
जोधपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से जोधपुर आयुक्तालय में धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। जोधपुर आयुक्तालय के थाना क्षेत्र पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, प्रताप नगर, देवनगर एवं नागौरी गेट के क्षेत्र में पूर्णतया आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। शहर के शेष भागों के लिए अति आवश्यक परिस्थितियों में पास धारकों के आवागमन के लिए रूट निर्धारित किया गया है जिनसे समस्त पास धारक आ जा सकेंगे।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात ने बताया कि जोधपुर शहर से सूरसागर क्षेत्र के लिए शहर से जालोरी गेट, 5 वीं रोड, सिंवाची गेट, चंादपोल होते हुए सूरसागर की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
पावटा, महामंदिर व किशोर बाग क्षेत्र: जोधपुर शहर से नई सडक, पावटा, खेतसिंहजी का बंगला, भदवासिया, किशोर बाग, मण्डोर की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगें।
रिक्तियंा भैरूजी चौराहा, अमृतादेवी से झालामण्ड व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड: जोधपुर शहर से रातानाडा, पंाचबत्ती, अरोडा सर्कल, रिक्तियंा भैरूजी चौराहा, अमृता देवी पार्क चौराहा, कृषि मण्डी मोड, झालामण्ड गांव, दाउजी की होटल, एम्स रोड, सीएचबी मोड नगर चौराहा हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
सर्किट हाउस, रातानाडा, एयरफोर्स, शिकारगढ, शास्त्री नगर, पावटा क्षेत्र: जोधपुर शहर से शास्त्री नगर एवं भगत की कोठी जाने के लिए पावटा, सर्किट हाउस, रातानाडा, पंाच बत्ती चौराहा, रिक्तियंा भैरूजी चौराहा, भगत की कोठी व रोटरी चौराहा होते हुए शास्त्री नगर एवं शास्त्री नगर से पावटा के लिए रोटरी चौराहा, रिक्तियंा भैरूजी से अरोडा सर्किल, आठ खम्भा चौराहा, शिकारगढ, रातानाडा भाटी चौराहा, सर्किट हाउस, पावटा की तरफ जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के लिए जोधपुर शहर के सभी मार्ग आने व जाने के लिए खुले रहेंगे एवं किसी भी आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, फायर बिग्रेड को संपूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आने व जाने के लिए प्राथमिकता देतेे हुए उन्हें रोका नहीं जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं के लिए जोधपुर आयुक्तालय के सभी मार्ग खुले रहेंगे।