5 क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू
- सेवा भारती समाचार
पाली। पाली नगर परिषद संबंधित क्षेत्र की सीमा में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत 5 क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी ऐरिया घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप के आदेश जारी कर पाली नगर परिषद क्षेत्र के निवासरत नागरिक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने एवं आस पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण के स्वास्थ्य, आमजन के जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। इसके लिए पाली शहर के संबंधित क्षेत्र की सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने के की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी।उन्होंने ने बताया कि पाली शहर के जंगीवाडा, कसाईयों का बास, जालोरी दरवाजा, खटीकों का बास, बाॅम्बे फेल्ट को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।