बिना मास्क निकलने पर लोगों से जुर्माना वसूल करें : कलेक्टर भगवती प्रसाद

  •  जिला कलक्टर ने सुबह सिरोही शहर का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश

सेवा भारती समाचार

सिरोही। कोरोना वायरस ( कोविड-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने शहर के मुख्य बाजार के सरजावाव गेट, बस स्टेंड, राजमाता धर्मशाला, आयुर्वेद अस्पताल, नीलमणी चैक, पैलेस रोड, चिकित्सालय होते हुए अंहिसा सर्कल, पीडब्ल्यू कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाईवे से पुन: अंहिसा सर्कल तक पैदल भ्रमण कर लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान बिना मास्क पहने लोगों को पाबन्द करते हुए उनसे जुर्माना वसूल करने के निर्देश उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार को दिए।
जिला कलक्टर ने शहर के समस्त आमजन से आग्रह किया कि अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले और बिना मास्क कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने एवं अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का भी आग्रह किया। दौरे के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन, नगर परिषद के आयुक्त शिवपालसिंह राजपुरोहित, थाना प्रभारी बुद्धाराम इत्यादी साथ थे।

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