विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन 19 सितंबर तक भरे जा सकेंगे

Gulam Mohammed, Editor, Seva Bharati News

जोधपुर। वर्ष 2024 दीपावली पर्व पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र जोधपुर में विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के इच्छुक आवेदकों द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-एई-5) में आवेदन पत्र  से 19 सितंबर तक प्रस्तुत किये जा सकते है।

पुलिस आयुक्त श्री राजेन्द्र सिंह ने बताया कि आवेदक अपने आवेदन पत्र अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेंसिंग, आयुक्तालय जोधपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस के लिए  आवेदन पत्र (प्रारूप एई-5), प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिन्ट (मानचित्र) चार प्रतियों में, जिसमें आस-पास स्थित व्यावसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो। प्रस्तावित स्थल के उपर निवास न हो। (दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम एवं 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए व दुकान अग्निश्मन वाहन के पंहुच योग्य होनी चाहिए।),  प्रस्तावित स्थल ऐसे परिसरों से या उसी प्रकार के विस्फोटकों, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भण्डारण के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी अन्य परिसर से न्युनतम 15 मीटर की दूरी पर होगी। 

 आवेदक के पहचान पत्र की छायाप्रति, व्यावसायिक स्थल के स्वामित्व/किरायानामा इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति, . यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है तो संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदक के पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन पत्र पर लगावें, प्रस्तावित स्थल का फोटो जो कॉप ना हो एवं साईज 8 गुणा 10 इंच जिसमें प्रस्तावित स्थल के नीचे एवं ऊपर एवं आस-पास का स्थल स्पष्ट दिखाई दे,  आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो आदि दस्तावेज चार प्रतियो मेे प्रस्तुत करने होंगे।  अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।

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