खर्च सीमा निर्धारित

जोधपुर। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और प्रक्रिया संपूर्ण होने तक किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ध्वनि विस्तारकों के साथ अन्य संबंधित सामग्री संबंधी खर्च सीमा तय की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारकों के उपोग के साथ ही कट आऊट, हॅार्डिग्स, पोस्टर एवं बैनर तथा आम सभा व जुलूस रैली के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसके अंतर्गत जिला परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए तथा सरपंच के लिए 50 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है। आदेश के तहत चुनाव खर्च का लेखा प्रपत्र-क में परिणाम की घोषणा के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किए गए है। इसके अंतर्गत जिला परिषद सदस्य के लिए संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेशनर्स विभाग तथा पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।

  • अमृता हाट के आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से
    जोधपुर। जोधपुर के अरबन हाट में 1 से 7 फरवरी तक अमृता हाट के आयोजन की आवश्यक तैयारियंा जोर शोर से की जा रही है।
    महिला अधिकारिता के उप निदेशक फरसाराम विश्नोई ने बताया कि अरबन हाट में विभागीय महिला स्वयं सहायता समूहों व राजविका द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों की कलात्मक प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र होगी। इसके तहत लाख की चूडिय़ंा, मोजड़ी, पेपर मेशी, आर्टिफिशियल फ्लोवर्स, टेराकोट, आर्टिफिशियल ज्वेली, वस्त्र उत्पाद, कशीदाकारी, चिकन, जरी, पेचवर्क, कोच जड़ाई, वुडन क्राफ्ट, मार्वल की कलात्मक वस्तुएं आदि के हस्त निर्मित उत्पाद, बंधेज, लहरिया, मोतड़ा, कोटा डोरियां की साडिय़ा, सलवार शूट, सालावास की दरियां व चद्दरे बाड़मेर की अंगरख प्रिन्ट चद्दरे, गुजराती सामान, देवी-देवताओं की पोशाकें, रेडिमेट कपड़े, सोजत की मेहंदी, खाद्य उत्पादों में अंथाना की मिर्ची का अचार, मुरब्बा, मसाले, पापड़ मगोड़ी, सूखी सब्जीयां आदि उपलब्ध रहेंगे। समस्त उत्पाद विभिन्न वेरायटी व पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर ब्रिकी के लिए उपलब्ध रहेंगे। निर्धारित राशि तक खरीदारी पर इनामी कूपन की व्यवस्था भी की जायेगी। रसद विभाग द्वारा अन्नपूर्णा भंडार की स्टॉल भी लगवाई जायेगी। मेले में फूड कोर्ट की सुविधा रहेगी। हाट में विभिन्न्न प्रतियोगिताएं, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी महिलाओं की विशेष रूचि के के अनुरूप मेहन्दी लगवाने की व्यवस्था भी होगी। मेले परिसर में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए दिवसवार विभिन्न प्रतियोगिताएं विद्यालयों के माध्यम से आयोजित करवाई जायेगी। स्वंय सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवतायुक्त एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे।
  • विशिष्ट पंजीयन नंबर की सीमा निर्धारित
    जोधपुर। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के अग्रिम पंजीयन नम्बर अथवा विशिष्ट पंजीयन नम्बर की सीमा जोधपुर परिवहन जिले के लिए निर्धारित कर दी गई है।
    जिला परिवहन अधिकारी सीपी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान पंजीयन सीरिज के अंतर्गत आरजे 19 जीजी की अग्रिम पंजीयन क्रमंाक सीमा 0001 से 9999 निर्धारित है। इसी तरह आर जे 19 पीबी, आरजे 19 टीए, आरजे 19 एफ ए, आरजे 19 सीजे, आरजे 19 यूबी, आरजे 19 ईए, आरजे 19 आरजी, आरजे 19 बीएक्स, आरजे 19 ईवी, आरजे 19 ईजी तथा 1 जे 19 ईपी पंजीयन सीरिज के लिए भी आर जे 1 जीएच 001 से 9999 तक अग्रिम पंजीयन क्रमंाक कसीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अग्रिम पंजीयन क्रमंाक प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार ई-अॅाक्शन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ई-अॅाक्शन का कार्य साप्ताहिक आधार पर संचालित किया जाएगा।

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