जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ध्वस्त किए अतिक्रमण
जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए मुख्य पाली रोड़ से को हटाया गया। दस्ते द्वारा ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 61, 62, 62/1, 63 मुख्य पाली रोड़ पर कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये अवैध हैण्डीक्राफ्ट फैक्ट्री के संचालन को बंद करवाया गया। प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत ने बताया कि मुख्य पाली रोड़ से मधुबन, लक्ष्मी विहार, विजय नगर, कुड़ी भगतासनी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के सडक़ भाग एवं फुटपाथ पर साईन बोर्ड, अस्थायी केबिन, लोहे व लकडी की टेबलें अस्थायी सब्जी-फल वाले तथा छपरे लगाकर विभिन्न प्रकार से सडक़ भाग में अतिक्रमण किया गया था। जेडीए के दस्ते द्वारा सभी अतिक्रमणों को हटाया जाकर सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि सडक़ भाग एवं फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। दस्ते द्वारा लगभग दो किलोमीटर लम्बे बाजार में सडक़ भाग व फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणों को हटाते हुए सडक़ भाग को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 61, 62, 62/1, 63 मुख्य पाली रोड़ पर कृषि भूमि लगभग 15 बीघा में बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये अवैध हैण्डीक्राफ्ट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। दस्ते द्वारा अवैध हैण्डीक्राफ्ट फैक्ट्री को बंद करवाते हुए संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये कृषि भूमि पर किसी प्रकार का व्यावसायिक, अवैध, गैर कानूनी व नियम विरूद्ध गतिविधियों का संचालन नहीं करें।
प्राधिकरण के दस्ते द्वारा सोमवार को ग्राम नान्दड़ा कलां तहसील जोधपुर में कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये अवैध रूप से चल रहे ईंटों के निर्माण कार्य के संचालन को बंद करवाया गया तथा संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं करें। वक्त मौका निरीक्षण प्लाट नम्बर 6 एवं 4, लक्ष्मण नगर, रमजान की हत्था बनाड़ रोड़ पर फेन्सिंग तारबंदी व फाचरें तथ लोहे की जाली डालकर सडक़ भाग में अतिक्रमण किया गया था। दस्ते द्वारा अतिक्रर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटा लेें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।