मजदूरों-श्रमिकों को पूर्ण भुगतान के आदेश

जोधपुर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के समस्त दुकानदारों, उद्योगों, वाणिज्यिक संस्थाओं, खाद्य मालिको, चुना भट्टा संचालकों व वाणिज्यिक गतिविधियों में संचालित सभी प्रतिष्ठानों को लॅाक डाउन अवधि के दौरान अपने संस्थान में कार्यरत सभी मजदूरों, श्रमिकों, कारीगरों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने तथा लॅाक डाउन अवधि के दौरान उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के लिए आदेश जारी किए गए है।आदेश के तहत जिन उद्योगों, संस्थानों में ठेका, फर्म के माध्यम से मजदूरों की नियुक्ति की जाती है वहां महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र उन ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाकर पूर्ण वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। आदेश के तहत जहंा मजदूर, श्रमिक, कारीगर किसी दूसरे व्यक्ति के मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे है उनसे लॅाक डाउन अवधि के दौरान एक माह का किराया नहीं लिया जाएगा। यदि कोई मकान मालिक, भवन मालिक किसी मजदूर, श्रमिक, मजदूर, कारीगर या विद्यार्थी किरायेदार को मकान, भवन खाली करने के लिए बाध्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदेश की पालना में असहयोग, अवरोध उत्पन्न करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी जिसके अंतर्गत 2 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button