नागौरी गेट में कोरोना वायरस पीडि़त के निवास परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी

जोधपुर। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व ने जोधपुर पूर्व के नागोरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला कोरोना वायरस पोजिटिव पाए जाने पर संक्रमित के घर से 1.5 से 2 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं शंाति बनाए रखने की दृष्टि से संबंधित सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है।
आज्ञा के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए संबंधित क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंंगे। क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोडक़र) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेंट, होटल खोमचे, खाने पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले, मास विक्रय केन्द्र, दुकानें एवं फेरी वाले बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियंा, रैली, जूलुस, सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं(किराणा खा़़द्य सामग्री, दवाईयंा, दूध, सब्जी, गैस की दुकानें, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) के संचालन के लिए चिन्हित होम डिलीवरी के ही पास मान्य होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम में लगे हुए राजकीय कार्मिकों के जारी पास मान्य होंगे। समस्त प्रकार के निजी, भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। खा़द्य सामग्री, दवाईयंा, सब्जियंा, दुध, गैस इत्यादि अति आवश्यक सेवाओं के परिवहन के लिए लोडिंग वाहन का उपयोग लिया जा सकेगा। नागौरी गेट क्षेत्र में प्रवेश स्थानों का चिन्हिकरण कर निगरानी जाब्ता लगाया जावे एवं कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश न करें न ही बाहर जावें। इन स्थानों पर मेडिकल टीम के सदस्य उपस्थित रहकर आने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग कर अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को आने जाने देंगे। पुलिस विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी, मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल लाई जा सकेगी। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। नागौरी गेट थाना क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय में स्थित मेडिकल स्टोर, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आज्ञा के तहत राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेट एक्ट 1957 एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना 12 मार्च 2020 में उल्लेखित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कार्मिकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खा़़़द्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, मीडिया तथा आवश्यक सेवाओं के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश की पालना का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग का संयुक्त रूप से होगा जो नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावें एवं जन सुरक्षा एवं जनहित के मध्यनजर आदेश को अक्षरक्ष: एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे। क्षेत्र के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मम आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेट एक्ट 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ससुंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 2 अप्रेल 2020 की सायं 6 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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