भ्रामक वीडियो जारी करने पर मांगा स्पष्टीकरण
जोधपुर। कोरोना संक्रमण के इस महामारी के दौर में सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो वायरल करने पर उपखंड मजिस्ट्रेट जोधपुर की ओर से वीडियो जारी करने वाले को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि सोशल मीडिया पर शहर के सांगरिया स्थित मामा अचलेश्वर नगर के निवासियों का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कॉलोनी के महिलाएं और लोग पिछले कई दिनों से भोजन सामग्री नहीं होने की बात कह रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से मौके पर पटवारी/ग्राम सेवक को भेजा गया। मौके पर पहुंचे पटवारी/ग्राम सेवक ने जब मामा अचलेश्वर नगर के निवासियों से बात की तो सामने आया कि इस कॉलोनी में भामाशाह की ओर से सूखा राशन दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिदिन तैयार खाना भी दिए जाने की बात सामने आई। जब इस संबंध में वीडियो बनाने वाले बजरंग राव से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गली के अन्य लोगों के कहने पर उसने यह वीडियो बनाए हैं। पटवारी/ग्राम सेवक की रिपोर्ट के आधार पर उपखंड मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लिया और वीडियो बनाने वाले बजरंग राव को झूठा वीडियो वायरल करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर ई-मेल के जरिए जवाब भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत आरोप सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि लगातार इस तरह के झूठी शिकायत एवं वीडियो वायरल होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको अब जिला प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई भी अनावश्यक सूचना एवं भ्रामक सूचना या वीडियो वायरल करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।