कोरोना संक्रमण : कुड़ी प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित
सेवा भारतीय समाचार
जोधपुर। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 व राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीज एकट 1957 की धारा 2 के तहत कुड़ी भगतासनी क्षेत्र व इसके परित: क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्रकाश राजपुरोहित द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार की गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। इस क्षेत्र का कोई भी निवासी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा। आदेशानुसार आवश्यक सेवा के लिए क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति बाहर से जाने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने को अनुमत होंगे, परन्तु वो पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग व डिसंइफेंक्शन का ध्यान रखेंगे, परन्तु ऐसी अनुमति अपरिहार्य होने पर दी जायेगी। आदेशानुसार केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लि अनुमत है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
आदेशानुसार इस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है को सामान्यत: से बाहर स्थित कार्यालय या सेवा क्षेत्र में उन्हें कार्य में नहीं लिया जावे। अत्यावश्यक होने ऐसी राजकीय, निजी संस्था के प्रभारी का यह दायित्व होना कि वह ऐसे कार्मिक के रहवास का प्रबन्ध ऐसे क्षेत्र के बाहर ही करवायें ताकि ऐसे व्यक्ति को पुन: प्रतिषिद्ध में नहीं जाना पड़े।
आदेशानुसार गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 33(2) गृह-9/2019 दिनांक 22.3.2020 के आदेश के बिन्दु/संख्या 2 व 3 के अनुमति गतिविधिया बाद विशेष अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऐसी अनुमति केवल विशेष परिस्थितियां होने पर ही दी जा सकेगी।