जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

जोधपुर। जिला कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत सोमवार को आदेश जारी किये है। आदेश के अनुसार उदयमंदिर-नागौरी गेट कफ्र्यू क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा 05 से 07 फार्मासिस्ट जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत दवाइयां जारी करने में सक्षम हो तथा जिनके पास दुपहिया वाहन उपलब्ध हो को अपने स्तर से वार्ड निश्चित कर नियुक्त करेंगे। ऐसे फार्मासिस्ट इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की साधारण तबीयत खराब होने या पूर्व में जारी दवाइयों की आवश्यकता बताने पर उसके डोरस्टेप पर जाएंगे तथा अपना स्मार्ट फोन के उपयोग कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के द्वारा नियुक्त चिकित्सक से मरीज का विडियो कॉल के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा, परीक्षण उपरांत ऐसे चिकित्सक द्वारा सॉफ्ट कॉपी में दवापर्ची (च्तमेबतपचजपवद) जारी की जाएगी। जिसके अनुरूप दवाई फार्मासिस्ट द्वारा ऐसे मरीज को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे चिकित्सक द्वारा मरीज को पूर्व में जारी की गई दवापर्ची का नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। फार्मासिस्ट द्वारा ऐसी किसी मूल पर्ची पर दवाई जारी करने के बाद सील लगाई जाएगी ताकि उसका दुरूपयोग न हो सके। परीक्षण के दौरान आवश्यकता समझने पर चिकित्सक द्वारा मरीज को किसी चिकित्सालय में जाने के लिए भी सलाह दी जा सकेगी।आदेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा एक एम्बुलेंस इस क्षेत्र के लिए संबंधित कफ्र्यू क्षेत्र के पुलिस इंचार्ज को उपलब्ध करावाई जाएगी, जिसे आवश्यकता होने पर गंभीर मरीजों को संबंधित चिकित्सालय में पंहुचाया जा सकेगा। बिन्दु 1 की पालना में किसी चिकित्सक द्वारा मरीज को रैफर किये जाने की दशा में भी इस एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकेगा। प्रसव संबंधी प्रकरण में ऐसी एम्बुलेंस का उपयोग प्राथमिकता से किया जावे। आदेश के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कफ्र्यू क्षेत्र के प्रत्येक थानाधिकारी को मांग अनुरूप ऑटोरिक्शा उपलब्ध करायेंगे, जो थाना में अथवा थानाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर खड़े रहेंगे व पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति द्वारा तत्काल चिकित्सालय पंहुचने के लिए मांग किये जाने पर उपलब्ध करवायी जाएगी। थानाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी ऑटोरिक्शा का उपयोग केवल चिकित्सालय पंहुचने के लिए ही किया जावे अन्य उपयोग के लिए नही किया जावे। आदेश के अनुसार प्राचार्य, डॉ.एस.एन. मेेडिकल कॉलेज, जोधपुर सुनिश्चित करेंगे कि महिलाबाग जिला चिकित्सालय में ओपीडी समय के पश्चात भी रात्रि 8 बजे तक एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक शिशु रोग विशेषज्ञ तथा आवश्यकता अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था हो। रात्रि 8 बजे के पश्चात भी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जारी रहे यह भी सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश की पालना में किसी प्रकार की कोताही/लापरवाही नही बरती जावे, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी के विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

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