पावटा प्रथम पोलो व इसके परित: क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित
- सभी निवासी आवश्यक रूप से घर पर रहेंगे, गैर अनुमति से बाहर नहीं आएंगे
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रकाश राजपुरोहित ने रविवार को आदेश जारी कर पावटा प्रथम क्षेत्र व इसके परित: क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
आदेशानुसार आपदा प्रबन्ध अधिनियम की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्अ 1957 की धारा 2 के तहत पावटा प्रथम पोलो क्षेत्र व इसके परित: क्षेत्र जिसको प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार की गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। आदेशानुसार इस क्षेत्र का केाई भी निवासी इस क्षेत्र से बिना अनुमति अन्दर या बाहर नहीं जा सकेगा।आदेशानुसार गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 33 (2) गृह-9/2019 दिनांक 22.3.2020 आदेश के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुमत गतिविधियों बाद विशेष अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऐसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी।