अब घर पर ही हो सकेंगे क्वारेंटाइन
- जिला कलक्टर ने भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए स्टेट व होम क्वारेंटाइन के बारे मे आदेश जारी किए
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जिला कलक्टर व अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रकाश राजपुरोहित ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 व ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा के तहत आदेश जारी कर नोवेल कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भिन्न भिन्न श्रेणियों में निकट सम्पर्क, संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा आदि वाले व्यक्तियों को स्टेट या होम क्वारेंटाइन करने के बारे में सामान्य प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किए है। आदेशानुसार क्वारेंटाइन होने वाले व्यक्ति, परिवार से विकल्प पूछा जायेगा व उनके द्वारा स्टेट क्वारेंटाइन के चुनाव करने की दशा में उन्हें आवश्यक रूप से स्टेट क्वारेंटाइन सेंटर भेजा जायेगा। आदेशानुसार संबंधित व्यक्ति परिवार के मकान में पर्याप्त रूप से बड़ा व हवादार होना आवश्यक है, पर्याप्त शौचालय व स्नानाघर हो, क्वारंटीन होने वाले व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल, आदेश, एडवाईजरी का आवश्यक रूप से पालन, ऐसे व्यक्ति जो होम क्वारंटीन का उल्लंघन नहीं किए जाने की सहमति व जमानत मुचलका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा व साथ ही दो पड़ोसियों द्वारा भी जिम्मेदारी ली जाने का मुचलके भरे जाने आवश्यक है। पड़ोसी ऐसे परिवार की सभी आकस्मिक व नियमित आवश्यकताओं व्यवस्था का उत्तर दायित्व लेंगे, पड़ोसी यह सभी व्यवस्थाएं करते समय आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग के नाम्र्स की अनुपालना भी बंध पत्र में शत के रूप में आश्वस्त करेगा। आदेशानुसार ऐसे क्वारेंटाइन हो रहे परिवार की जानकारी अड़ोस पड़ोस व मोहल्ले के लोगों को दी जायेगी ताकि उल्लंघन की दशा में वे शिकायत कर सके। क्वारेंटाइन होने वाले परिवार को इस बारे में पूर्ण सहमति प्रदान करना आवश्यक होगा। आदेशानुसार होम क्वारेंटाइन में रहे व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करने संबंधी शिकायत 0291-2555560 पर की जा सकेगी, ऐसी शिकायत गोपनीय रखी जायेगी। ऐसी कोई शिकायत सही पाये जाने की दशा में उस परिवार को आवश्यक रूप में स्टेट क्वारेंटाइन में भेजा जायेगा, साथ ही आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 व 54 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा, जिसमें दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आदेशानुसार होम या स्टेट क्वारेंटाइन किए जाने के वारे में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। आदेशानुसार बंध पत्र, प्रतिमुति पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए नगर निगम के समस्त मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारी व पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी सक्षम रहेंगे।