बालिका व किशोर गृह में जांच के आदेश
- सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर ने बालिका गृह व किशोर गृह में नये दाखिल होने वाले बालक व बालिकओं की संपूर्ण मेडिकल जांच के आदेश दिए है। राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के अधीक्षक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्धेश्वरी पुरी को लॉकडाउन की स्थिति में एवं सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाईन के अनुसार विधि से संघर्षरत बच्चों के संदर्भ में त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रिसिंपल मजिस्टे्रट एवं सदस्यों की निरन्तर ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में निवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण के सचिव सिद्धेश्वर पुरी द्वारा तथ्यों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर, जोधपुर महोदय नरसिंहदास व्यास के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तथ्यों की गंभीरता एवं कोरोना वायरस के संक्रमण एवं भयावहता पर संज्ञान लेते हुए नरसिंह दास व्यास, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर, जोधपुर द्वारा प्रिंसिपल मजिस्टे्रट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर को 3 मई तक तक प्रत्येक कार्यदिवस को किशोर न्याय बोर्ड में त्वरित निर्णय के लिए उपस्थित रहने तथा अग्रिम आदेश तक उनके द्वारा जारी प्रत्येक संप्रेक्षण वारण्ट पर लाल स्याही से यह अंकित किया जावे कि बालक व बालिका की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने के उपरांत ही बालक व बालिका को बालिका गृह व किशोर गृह में दाखिल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा साथ ही संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि नारी निकेतन जोधपुर में आने वाली नई महिलाओं व आवासियों को नारी निकेतन, जोधपुर में दाखिल करवाने से पहले उनकी कोरोना वायरस संक्रमण की मेडिकल जांच करवाए व उक्त जारी आदेशों की पालना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस आयुक्त, जोधपुर को भी निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त निर्देशों की पालना में नरसिंहदास व्यास, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जोधपुर महानगर की अध्यक्षता में एवं सदस्यगण सिद्धेश्वर पुरी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर, डॉ तेजपालसिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर, देरावरसिंह सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं कार्यपालक मजिस्टेऊट कमिश्नरेट, जोधपुर एवं मुकेश जारोटिया, डिप्टी जेलर, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में निरूद्ध बंदियो मे से 6 बंदियों को जमानता अथवा स्वंय के बंध पत्र पर रिहा किये जाने का निर्णय लिया गया।