दुकाने एवं प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे

  • सेवा भारती समाचार
पाली। नगर परिषद पाली के क्षेत्र में निवासरत कुछ लोगो के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद पाली शहर के कुछ इलाकों को बफरजोन के साथ जीरो मोबिलिटी ऐरिया, कफ्र्यु एवं कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जाने के पश्चात इन समस्त इलाको में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान पूर्णरूप से बंद रहने के साथ ही कन्टेनमेंट जोन एवं कफ्र्यु जोन लिखे वाहनो को ही प्रवेश मिलेगा। जबकि अन्य इलाको में पुराने पास मान्य रहेगे।उपखण्ड अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि पाली नगर परिषद क्षेत्र के नाडी मौहल्ले इलाके में कुछ लोगो के कोरोना पाॅजीटिव पाए जाने के बाद जीरो मोबिलिटी ऐरिया, कफ्र्यु एवं कन्टेनमेंट जोन घोषित किए गए सभी इलाको में डेयरी, मेडिकल स्टोर ,समेंत समस्त प्रकार की दुकाने एवं प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। साथ ही इन इलाको के लिए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा  पूर्व में जारी समस्त अनुमति पास एवं आई डी कार्ड निरस्त किए गए है। अब इन इलाको में केवल वे ही पास एवं आई डी कार्ड मान्य होंगे जिन पर स्पष्ट रूप से कन्टेनमेंट जोन एवं कफ्र्यु जोन लिखा हुआ होगा। इसी से समस्त पासधारी वाहनो एवं आईडीकार्ड धारको को आवागमन के लिए अनुमति मिलेगी। उन्होने बताया कि कफ्र्यु जोन के अतिरिक्त शहर के अन्य क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास एवंआई डी कार्ड  यथावत जारी रहेंगे।

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