लोगों को अपने राज्यों में जाने के लिए एनओसी लेना आवश्यक

सेवा भारती समाचार 

 पाली। पाली जिले से विभिन्न राज्यों में जाने के लिए अनुमति मांग रहे लोगों को अपने राज्यों में जाने के लिए एनओसी लेना आवश्यक होगा। यदि संबंधित राज्य ने एनओसी दी तो ही जिले से व्यक्ति को वहा भेजा जा सकेंगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए है।जिला कलक्टर अंशदीन ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 के माध्यम से कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन (अंतरजिला/ अंतरराज्यीय) करवाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही उपखण्ड, तहसील कार्यालय एवं जिला कार्यालय में भी सम्पर्क कर ऐसे लोग बड़ी संख्या में अनुमति के लिए आवेदन कर रहे है। राज्य के अन्य जिलों एवं अनुमत राज्यों में जाने के लिए प्राप्त आवेदनों में पास अथवा अनुमति जारी करने के लिए सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों एवं तहसीलदारों को उपखण्ड व तहसील क्षेत्र के लिए इनसिडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र पाली के लिए सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशिक्षणाथीन पाली को इनसीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त इनसिडेण्ट कमाण्डर अन्तरजिला/अन्तरराज्यीय विशेष परिवहन पास/ अनुमति जारी करने के लिए अधिकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि ऐसी सभी अनुमतियां प्रारूप 1 में जारी की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य/जिले में जाकर अपने किसी निजी परिजनों को छोडकर अथवा लेकर वापस पाली जिले मंे आना चाहता है तो उनसे प्रपत्र 2 में संलग्न घोषणा पत्र भरने के पश्चात अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही उसका पता, दिनांक एवं अन्य सूचनाएं प्रपत्र 3 में लेकर वापसी के बाद होम क्वारेंटाईन की प्रक्रिया सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पाली जिले से निजी अथवा किराये के वाहन का उपयोग कर अन्य राज्य अथवा जिले से अपने परिजनों को पाली जिले में लाना चाहता है तो उसकी आवश्यकता के बिन्दुओं को परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर उसे वाहन सहित जाने एवं आने की अनुमति दी जा सकेगी। सभी इनसिडेण्ट कमाण्डरों को यह निर्देश किया गया है कि जिले अथवा राज्य से आने जाने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही उन्हंे आने जाने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही अन्तर जिला, अन्तर राज्यीय जाने वाले व्यक्ति को सूचना अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग पाली को पहले दी जाए तथा अन्तरजिला/अन्तरराज्यीय से जिले में आने वाले व्यक्तियों की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अनुमतिधारक यात्री यात्रा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क में नहीं आएंगे तथा फेस मास्क का उपयोग करते हुए हैण्ड सेनेटाईजर का नियमित उपयोग करते रहेंगे। यात्रा के लिए रवानगी व पहुंचने पर सेहत की प्राथमिक जांच करवानी आवश्यक होगी। प्राथमिक जांच के बाद 14 दिन तक पूर्णतया होम क्वारेंटाईन की पालना की जाएंगी। यात्रा के दौरान वाहन चालक एवं यात्री वाहन से किसी सार्वजनिक स्थान पर नीचे नहीं उतरेगे एवं बीच में कही भी यात्रा का विराम नहीं करेंगे। क्वारेंटाईन अवधि के दौरान अनुमति धारक के अन्य किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आना पाए जाने पर धारा 270 एवं 188 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएंगी। यह अनुमति सामग्री परिवहन के लिए नहीं दी जाएगी।

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