अब 30 जून तक भूमि कर जमा करा सकेंगे
- ब्याज-पेनल्टी में भी छूट मिलेगबी
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। राज्य सरकार ने एक माह पहले कॉमर्शियल, इंडस्ट्री और माइनिंग श्रेणी के दस हजार वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के मालिकों से लैंड टैक्स वसूली का आदेश दिया था। अब ये टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है। साथ ही ब्याज और पेनल्टी में छूट दी गई है। इसके बाद टैक्स जमा करवाने पर पंजीयन व मुद्रांक विभाग कुल टैक्स राशि पर 12 फीसदी की दर से ब्याज वसूलेगा। शहरी सीमा में यूडी टैक्स जमा करवाने वाले इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इससे बाहर और यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों से ये टैक्स वसूला जाएगा। जोधपुर के कर निर्धारण अधिकारी और उप पंजीयक प्रथम पदमाराम चौधरी ने बताया कि जोधपुर में बड़े भूखंड धारकों का पता लगाने के लिए जेडीए, नगर निगम, रीको व खनन विभाग को पत्र भेजे गए हैं। वहां से लिस्ट के आधार पर टैक्स नहीं भरने वालों को नोटिस दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से गत 30 मार्च को जारी किए गए आदेश के तहत लैंड टैक्स वसूली के आदेश दिए हैं।