तय समय में निजी व औद्योगिक संस्थाओं के कर्मी आ-जा सकेंगे

  • सेवा भारती समाचार

जोधपुर। राज्य सरकार की ओर से निजी कार्यालयों और औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आने जाने की छूट प्रदान की गई है। डीसीपी (मुख्यालय एवं यातायात) कालूराम रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन व कफ्र्यू क्षेत्र को छोडक़र अन्य इलाकों में रहने वाले व्यक्ति, मजदूर, व्यवसायी व उद्योगपति अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए धारा 144 की पालना करते हुए जा सकेंगे। इसके लिए मंडोर, महामंदिर, पावटा, बनाड़ क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति पावटा, सर्किट हाउस, भाटी चौराहा, पांचबत्ती, अरोड़ा सर्किल, रिक्तिया भैरूजी चौराहा, अमृता देवी पार्क तिराहा होते हुए बासनी, बोरानाडा स्थित औद्योगिक क्षेत्रों व बाड़मेर तथा पाली रोड की तरफ आवागमन कर सकेंगे।वहीं सरदारपुरा व शास्त्री नगर क्षेत्र के व्यक्ति रिक्तिया भैरूजी चौराहा से पावटा रोड की तरफ तथा भैरूजी चौराहा से अमृता देवी पार्क होते हुए एम्स रोड से बासनी व बोरानाडा जा सकेंगे। इस आवागमन के लिए पावटा से नई सडक़, सोजती गेट व बॉम्बे मोटर्स का मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। अति आवश्यक होने पर ही एमजीएच व उम्मेद अस्पताल तक आवागमन कर सकेंगे। इसी प्रकार सूरसागर क्षेत्र से बासनी जाने के लिए जैसलमेर-पाली रोड का उपयोग कर सकेंगे। शहर का कंटेनमेंट व कफ्र्यू इलाका पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद रहेगा।
सावधानियां रखनी जरूरी : डीसीपी (मुख्यालय एवं यातायात) कालूराम रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही सवारी कर सकेगा। चौपहिया वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्ति, सभी मास्क का उपयोग करेंगे। इस दौरान यातायात नियमों की पालना भी करनी होगी।

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