संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन आदेश जारी किए
सेवा भारती समाचार
पाली। कोविड़ 19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग श्रेणी में निकट सम्पर्क व संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन अथवा संस्थागत क्वारेंटाईन करने के संबंध में जिला कलक्टर अंश दीप ने आदेश जारी किए है। आदेश में बताया गया कि क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से विकल्प पूछा जाए एवं उनके द्वारा संस्थागत क्वारेंटाईन विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें आवश्यक रूप से संस्थागत क्वारेंटाईन में भेजा जाएंगा। इसके साथ ही होम क्वारेंटाईन का विकल्प चुनने पर कुछ शर्तों के आधार पर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटाईन के तहत संबंधित व्यक्ति व परिवार के मकान पर्याप्त रूप से बड़ा व हवादार होना आवश्यक है। मकान में पर्याप्त संख्या में शौचालय व स्नानघर होना जरूरी है। क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रोटोकाॅल, आदेश व एडवाईजरी का आवश्यक रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा। इन व्यक्तियांे द्वारा होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन नहीं किए जाने की सहमति एवं 50 हजार रुपयंे का जमानत मुचलका निर्धारित प्रारूप में बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा साथ ही उसके कोई दो निकटतम पड़ौसियों, निकट निवासरत रिश्तेंदारों, प्रतिष्ठत दो व्यक्ति द्वारा भी उनकी जिम्मेदारी ली जाकर जमानत 25-25 हजार रुपयें प्रतिभूति पत्र भरा जाना आवश्यक है। ऐसे जमानती क्वारेंटाईन परिवार की सभी आकस्मिक तथा नियमित आवश्यकताओं व व्यवस्थओं का उत्तरदायित्व लेंगे। पड़ौसी समस्त व्यवस्था करते समय आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों की अनुपालना भी बंधपत्र में शर्त के रूप आश्वस्त करेगा। उन्होंने बताया कि इन क्वारेंटाईन में हो रहे परिवार की जानकारी आस पडौस एवं मोहल्ले के व्यक्तियों को दी जाएगी ताकि उल्लंघन की स्थिति में वे शिकायत कर सकें। क्वारेंटाईन होने वाले व्यक्ति व परिवार को इस संबंध में पूर्ण सहमति प्रदान करना आवश्यक होगा। होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करने संबंधी शिकायत जिला स्तर पर स्थापित वार रूम के दूरभाष नम्बर 02932-252804 पर की जा सकेगी। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा ऐसी कोई शिकायत सही पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति व परिवार को आवश्यक रूप से संस्थागत क्वारेंटाईन में भेजा जाएंगा। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 व 54 तथा भारतीय दण्ड संहिता के 1860 के अन्तर्गत अपराधी प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। जिसमें दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटाईन अथवा संस्थागत क्वारेंटाईन किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। बंधपत्र व प्रतिभूति पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए नगर परिषद के समक्ष स्वच्छता निरीक्षक, चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारी व पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी सक्षम होंगे। आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। क्वारेंटाईन व्यक्तियों के आदेश के संबंध में सूचित करने के साथ ही उक्त आदेशों की उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर विधिक जांच के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं।उन्होंने बताया कि पाली जिले में कोविड़ 19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से वायरस के संक्रमण से जिले के नागरीकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को संभावित खतरा होने से दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 व 34 व राजस्थान एपेडिमिक डीजेज आॅरडिनेंट 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यादेश की धारा 4 के तहत यह आदेश जारी किए गए है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में निधेषाज्ञा व लाॅक डाउन लागू है।