पेट्रोल पम्प को शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति
- सेवा भारती समाचार
पाली। कोविड़ 19 से उत्पन्न परिस्थितियों में पाली शहर के कफ्र्यू एवं बफर जोन वाले समस्त पेट्रोल पम्प को शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्वसिंह तोमर ने बताया कि कोविड़ 19 से उत्पन्न परिस्थितियों में पाली शहर के कुछ भागों में बफर एवं कफ्र्यू जोन घोषित किया। इन क्षेत्र में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प को शर्तों की पालना के अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है। शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर पेट्रोल पम्प संचालक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।जिला रसद अधिकारी सुरेशदत्त पुरोहित ने बताया कि पाली शहर के समस्त पेट्रोल पम्प पर केवल राजकीय वाहनों तथा मेडिकल संबंधित वाहनों एवं बफर तथा कफ्र्यू जोन पासधारकों के वाहनों में ही पेट्रोल व डीजल भरा जाएगा अन्य किसी भी वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा। पेट्रोल पम्प पर न्यूनतम कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी तथा पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कार्मिकों सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।