अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क की भी आवश्यकता नहीं
सेवा भारती समाचार
पाली। वर्तमान में वेैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव के कारण राज्य में लाॅक डाउन एवं कफ्र्यू की स्थ्तिि में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का 21 दिन में पंजीयन की अनिवार्यता में छूट दी गई है। शिथिलता केवल लाॅकडाउन, कफ्र्यू लागू होने की अवधि से 21 दिवस पूर्व तथा लाॅक डाउन, कफ्र्यू समाप्त होने की अवधि से 21 दिवस पश्चात तक मान्य होगी। जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी के सहायक निदेशक हरिशचन्द पारीक ने बताया कि मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने पंजीयन की बाध्यता को लेकर शिथिलता प्रदान की है। अब जन्म मृत्यु पंजीयन की 21 दिन की बाध्यता नहीं रहेगी। हांलाकि यह छूट सिर्फ लाॅक डाउन एवं कफ्र्यू के 21 दिन पहले व लाॅक डाउन एवं कफ्र्यू के 21 दिन बाद तक लागू रहेगी। ऐसी घटनाओं के पंजीयन करने के लिए किसी प्रकार की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क की भी आवश्यकता नहीं होगी।