निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ाया

सेवा भारती समाचार 

सिरोही। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने एक संशोधित आदेश जारी कर बताया कि इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश 19 मार्च, 22 मार्च, 31 मार्च, एक अप्रेल, 14 अप्रेल एवं 03 मई 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 17 मई 2020 की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त पूर्व आदेश 19 मार्च, 22 मार्च, 31 मार्च, एक अप्रेल, 14 अप्रेल तथा 03 मई 2020 से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ाया गया है एवं पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।

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