अनुमत श्रेणी के व्यक्तियों को मिलेगा नि:शुल्क गेहूं

सेवा भारती समाचार 

जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से खाद्य (गेहूं) का वितरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थिति के कारण अस्थाई रूप से बंद उद्योग धंधों में कार्यरत कार्मिकों की श्रेणियों में हेयर सलून में कार्य करने वाले कार्मिक, कपडे धुलाई एवं प्रेस करने वाले कार्मिक, फूटवेयर मरम्मत, पालिश करने वाले कार्मिक, घरों में साफ सफाई, खान बनाने वाले कार्मिक, ऐसे व्यक्ति जो चौराहों पर सामान बेचते है तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर खाते है, रिक्शा, अॅाटो चलाने वाले व्यक्ति, पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति, रेस्टोरेंट, होटल में वेटर, रसोईयंा, रद्दी बिनने वाले व्यक्ति, भवन निर्माण कार्यो में नियोजित निर्माण श्रमिक, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे हुए श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक, ट्रंासपोर्ट में कार्यरत ड्राईवर, कंडक्टर, ठैला, रेड्डी वाले, स्ट्रीट वैंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल न हो, धार्मिक संस्थाओं में पूजा, इबादत कर्म कांड एवं धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह, निकाह एवं अन्य धार्मिक कार्य संपन्न कराते है, मैरिज पैलेस, केटरिंग में कार्य करने वाले कार्मिक, सिनेमा हॅाल में काम करने वाले कार्मिक, कोचिंग संस्थाओं में सफाई, सहायक का कार्य करने वाले श्रमिक, विवाह समारोह में बैंड, ढोल बजाने वाले कार्मिक, घोडी वाले, गाने बजाने वाले, नागिनों, आभूषण, चूडियों के काम में लगे श्रमिक, फर्नीचर के काम में लगे श्रमिक, बुक बाईंडर, प्रिटिंग प्रेस कार्य में लगे श्रमिक, सभी प्रकार की रंगाई, पुताई(ड्राईंग,कलरिंग आदि) के काम में लगे श्रमिक, पर्यटन गाइड का काम करने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले एवं बनाने वाले व्यक्ति, ईंट भट्टों में लगे श्रमिक, फूल मालाओं का काम करने वाले श्रमिक, टायर पंचर बनाने वाले श्रमिक, पतल दोने बनाने के काम में लगे श्रमिक, घुमंतू, अर्ध घुमंतू व्यक्ति, गाडिया-लुहार, झूले वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले, जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार-कालबेलिया, मंागनियार इत्यादि, कुली, हमाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एवं अन्य 36 श्रेणी के व्यक्ति अनुमत माने जाएंगें। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अनुमत श्रेणी के नागरिक नि:शुल्क रूप से ई-मित्र सेवा केन्द्रों पर सर्वे फॅार्म में अपनी जानकारी भर दर्ज करवा इस सेवा का लाभ उठा सकते है। उन्होनें बताया कि नागरिक स्वयं भी नि:शुल्क आवेदन कर सकते है। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेष अनुमत श्रेणी के परिवारों तथा प्रवासियों का अविलम्ब संयुक्त सर्वे करवाया जाकर चिन्हीकरण करें। साथ ही जिन प्रवासी के द्वारा ई-मित्र पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाया गया है उनका भी डेटाबेस विवरण फॅार्म से तैयार करें। शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय व बीएलओ के माध्यम से सर्वे कर वार्डवार डेटा तैयार किया जाकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राहत विभाग एवं आपदा प्रबंधन के लिए गठित ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप व बीएलओ के माध्यम से अनुमत श्रेणियों के अनुसार परिवारों का चिन्हीकरण कर मोबाइल ऐप पर दर्ज किया जाएगा। यह सर्वे कर जिला रसद अधिकारी में उपलब्ध करवाकर विशेष श्रेणियों के परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रवासियों को सर्वे फार्म में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी तथा यह सेवा नि:शुल्क है तथा ई-मित्र धारक को सरकार द्वारा प्रति आवेदन 6 रूपये कमिशन दिया जा रहा है। अनुमत श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह सेवा नि:शुल्क है अगर ऐसा नहीं पाया जायेगा तो इसकी शिकायत जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सूचना केन्द्र के पास जोधपुर में लिखित में कर सकते है। नागरिक अपनी शिकायत ई-मेल के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते है। ई-मित्र पर किसी भी प्रकार की सेवा के आवेदन पश्चात कंप्यूटर जनरेटेड रसीद अवश्य प्राप्त करें।

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