उपखण्ड क्षेत्र में लगाए गए जोन में 14 दिन के हो जाने पर कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया गया
पाली। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने आदेश जारी कर रानी एवं रायपुर उपखण्ड क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन में चरणबद्ध सर्वे कर तीन चरण पूर्ण कर लिए जाने एवं 14 दिन की अवधि हो जाने पर कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर पाली जिले के रानी उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम बालराई में डोवेश्वर स्कूल एवं पाबुनाड़ी के आस-पास की 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र, ग्राम खटूकड़ा में इन्दरसिंह जी पोल के आस पास की 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र, ग्राम गुड़ा रामाजी के केरली मुख्य सड़क के आस पास की 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र, ग्राम टोकरला में मैन बस स्टेण्ड आखरिया चैक, देवारियों का वास के आस-पास की 200 मीटर की परिधि का क्षेत्र एवं रायपुर के उपखण्ड़ क्षेत्र के ग्राम बर में नाईयों का बास में लगाए गए कन्टेनमेंट जोन को हटा दिया है। आदेश में बताया गया कि इन प्रतिबंधित क्षेत्र में चरणबद्ध सर्वे के कार्य तीन चरण में पूर्ण कर लिए गए तथा इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट की अवधि 14 दिन की पूर्ण हो चुकी है। आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी क्षेत्रों में घोषित जीरो मोबिलिटी क्षेत्र आदेश को प्रत्याह्रत कर लिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में लाॅकडाउन एरिया के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन लागू रहेगी।