15 जुलाई तक होगा फसल बीमा
सेवा भारती समाचार
पाली। पाली जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में कृषकों के लिए अधिसूचित फसलों के फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर अंश दीप से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत खरीफ फसलों का फसल बीमा किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 30 जून को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जिले के लिए अधिसूचित फसले यथा- बाजरा, ज्वार, मक्का, मूॅग, तिल, ग्वार, व कपास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के अन्र्तगत अधिसूचित फसलों का ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों द्वारा 15 जुलाई 2020 तक फसल का बीमा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बाली तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें कपास, ज्वार, मक्का, मूंग एवं तहसील स्तर पर उडद, ग्वार, तिल की फसल है। इसी प्रकार तहसील देसूरी के पटवार सर्कल स्तर पर कपास, ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर ग्वार और मक्का की फसल है। जैतारण तहसील में पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर कपास की फसल है। मारवाड जंक्शन तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर कपास की फसल है। पाली तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर बाजरा, ग्वार की फसल है। रायपुर तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर मक्का की फसल है। तहसील रानी के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें कपास, ज्वार, मूंग, तिल एवं तहसील स्तर पर ग्वार की फसल है। रोहट तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मूंग, तिल फसलें है एवं तहसील स्तर पर ग्वार की फसल है। तहसील सोजत के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मूंग, तिल है एवं तहसील स्तर पर ग्वार की फसल है। तथा सुमेरपुर तहसील के पटवार सर्कल स्तर पर संसूचित फसलें ग्वार, मूंग, तिल है एवं तहसील स्तर पर कपास व ज्वारा की फसल अधिसूचित है। उन्होंने बताया कि जिले में अधिसूचित फसलों का फसलवार प्रति हैक्टर बीमित राशि एवं कृषक प्रीमियम राशि तय की गई है। बाजरा के लिए 16654 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 333 रुपयें किसानों को प्रीमियम राशि देनी होगी। इसी प्रकार ज्वार के लिए प्रति हैक्टर 13929 बीमित राशि के लिए 279 रुपयें प्रीमियम राशि, मक्का के लिए 23226 प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 465 रुपयें, मूंग के लिए 27135 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 543 रुपयें, तिल के लिए 21510 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 430 रुपयें, ग्वार के लिए 18320 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 366 रुपयें, उडद के लिए 30799 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 616 रुपयें तथा कपास के लिए 33071 रुपयें प्रति हैक्टर बीमित राशि के लिए 1654 रुपयें कृषक प्रीमियम राशि देय होगी। उन्होंने बताया कि ऋणी कृृषक जिनकों 15 जुलाई तक ऋण वितरित किये जाने/होने पर उस कृृषक का फसल बीमा ऋण प्रदाता बैंक, वित्तीय संस्था द्वारा किया जायेगा। ऋणी कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं कराने का घोषणा पत्र 15 जुलाई से सात दिन पूर्व अर्थात 8 जुलाई 2020 तक ऋण प्रदाता बैंक शाखा को देना अनिवार्य होगा। अऋणी, बटाईदार कृृषकों को स्वैच्छिक आधार पर संसूचित क्षेत्र के लिए बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने के लिए 15 जुलाई तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट अथवा प्राधिकृृत प्रतिनिधी एवं सी.एस.सी. ई-मित्र एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नवीनतम जमाबन्दी की नकल, स्वयं प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पास बुक की प्रति, बटाईदार होने की स्थिति में खातेदार से जमीन बटाई पर लेने का शपथ पत्र व राज्य. सरकार द्वारा तय फसल प्रीमियम राशि जमा करवाकर बीमा करवा सकेगें।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए पाली जिले के लिए अधिकृृत बीमा कम्पनी प्रबंधक रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड प्लांट नम्बर सी 44, 6वीं मंजिल मन उपासना बिल्डिंग, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम जयपुर के टोल फ्री नम्बर- 18001024088 पर अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृृत जिला प्रतिनिधि राज किशोर सिंह के मोबाईल नं.- 9304196987 अथवा निकटतम बैंक एवं कृषि विभाग से सम्पर्क कर सकते है।