पेंशन संशोधन के लिए आवेदन 31 जुलाई तक

सेवा भारती समाचार

जोधपुर। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा 31 दिसम्बर 1990 तक सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई है वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 31 जुलाई तक जमा करवा सकते है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक विरधाराम चौधरी ने बताया 31 दिसम्बर 1990 तक सेवानिवृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन का विभाग द्वारा रिविजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई वेे निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ मूल पी पी ओ एवं प्री-88 संशोधित पीपीओ की छाया प्रति तथा संभव हो तो सेवानिवृत कार्मिक के अंतिम वेतन एवं वेतनमान से संबंधित दस्तावेज जो उनके पास उपलब्ध हो संलग्न कर 31 जुलाई 2020 तक जमा करवा सकते है।

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