किसानों को तीन सप्ताह में मुआवजा देने के आदेश
सेवा भारती समाचार
जोधपुर। लूणी तहसील के सतलाना गांव के 1053 किसानों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने मामले में आदेश जारी करते हुए 3 सप्ताह में किसानों को मुआवजा अदा कर कोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सतलाना गांव के 1053 किसानों का वर्ष 2016 से मुआवजा बकाया था। बीमा कंपनी उन्हें मुआवजा नहीं दे रही थी जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बताया कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना रही हो किसानों को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ का आदेश आने के बाद अब आगामी समय में कोई भी बीमा कंपनी इस तरह के कृत्य किसानों को परेशान नहीं कर पाएगी।