कपड़ा प्रसंस्करण की अवैध संचालित इकाईयों को 30 सितम्बर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है

सेवा भारती समाचार
पाली। पाली औद्योगिक क्षेत्र के अलावा आवासीय व अन्य स्थानो पर बिना सक्षम अधिकारी के कपड़ा प्रसंस्करण की अवैध संचालित इकाईयों को 30 सितम्बर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट उत्सव कौशल ने आदेश जारी किया है कि पाली उपखण्ड मुख्यालय पर कपड़ा संस्करण की विधिवत रूप से औद्योगिक क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाईयों के अलावा आवासीय व अन्य स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कपड़ा प्रसंस्करण की अवैघ इकाईयां संचालित की जाकर बांड़ी नदी, सहायक नालों एवं पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ मानव जीवन एवं उसके स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर रहे है। इन अवैध फैक्ट्रियों पर समय समय पर कार्यवाही किए जाने के उपरांत भी पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रही है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के निषेधाज्ञा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवासीय एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से संचालित कपड़ा प्रसंस्करण की इकाईयों पर 30 सितम्बर तक प्रतिबंध लगाया है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत चलाया जा सकेगा।