जेडीए दस्ते ने कई अवैध निर्माण कार्य बंद करवाए

सेवा भारती समाचार
जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा अवैध व अनाधिकृत निर्माण कार्यों, अतिक्रमणों एवं अवैध हैण्डीक्राफ्ट फैक्ट्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। प्रवर्तन अधिकारी दक्षिण प्रवीण गहलोत ने बताया कि पाल मुख्य पशु मेला 100 फुट रोड़ पर अतिक्रमियों द्वारा बांस बलियों व पत्थर की चापों से अस्थाई ढाबा व छपरा लगाकर सडक़ भाग में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ था। दस्ते द्वारा मौके निरीक्षण कर उक्त अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया गया। इसी प्रकार पाल मेला रोड़ के मौका निरीक्षण दौरान मामाजी का थान, पाल मेला मैदान रोड़ पर लगभग 32 गुणा 36 फीट में टीनशेड़, पत्थरों की दीवार व बड़ा गेट बनाकर सडक़ भाग में अतिक्रमण किया हुआ पाय गया। जेडीए दस्ते द्वारा अतिक्रमी को सख्त हिदायत दी गई कि सडक़ भाग में किए गए अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार ध्वस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। गहलोत ने बताया कि ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 6 व 6/5 वीर तेजाजी नगर भूखण्ड़ संख्या 64 पर लगभग 25 गुणा 50 फीट में चारदिवारी व लोहे के टीनशेड से कवर कर आयरन हैण्डीक्राफ्ट व फर्नीचर का कार्य किया जा रहा था। इसी प्रकार भू.सं. 21 व 22, एमडी स्कूल के सामने, इन्द्रप्रस्थ नगर मुख्य पाल रोड़, जोधपुर द्वारा लगभग 35 गुणा 70 के दो रहवासीय भूखण्ड़ों पर तथा रिलायंश पेट्रोल पम्प के पास वाली गली में लगभग 80 गुणा 120 फुट के भूखण्ड़ में लगभग 40 गुणा 60 फुट के क्षेत्र में टीनशेडऩुमा कारखाना बनाकर अवैध रूप से लकड़ी हैण्डीक्राफ्ट के कारखानों का संचालन किया जा रहा था। दस्ते द्वारा मौके निरीक्षण के दौरान कारखाना संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि आवासीय क्षेत्र में किसी प्रकार का ध्वनि प्रदुषण व व्यवसायिक कारखानों का संचालन नहीं करें एवं हैण्डीक्राफ्ट के अवैध संचालित कारखानों एक माह के भीतर हटा लें। गहलोत ने बताया कि उपायुक्त दक्षिण राजेन्द्र सिंह चांदावत के निर्देशानुसार दस्ते द्वारा ग्राम पाल के खसरा संख्या 433 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की भूमि का मौका निरीक्षण करते हुए फैक्ट्री, दुकानों एवं विभिन्न अवैध निर्माण कार्यों को बंद करवाते हुए निर्माण कार्य में काम आने वाले औजारों को जब्त कर प्राधिकरण कार्यालय लाया गया। जेडीए दस्ते द्वारा सभी को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी प्रकार का व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण कार्य नहीं करें। कार्यवाही दौरान प्रवर्तन निरीक्षक उत्तर अनिल शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक दक्षिण करनारामा जाट, पटवारी दक्षिण धमेन्द्र सिंह मय प्राधिकरण दस्ता मौजूद रहा।